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गैंगरेप में तीन को उम्रकैद

Tue, 29 Mar 2016 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर Updated Tue, 29 Mar 2016 11:24 PM IST
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Three sentenced to life in rape
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

पांच साल पहले छतारी थाना क्षेत्र में किशोरी से हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चौथे नाबालिग आरोपी की पत्रावली अलग कर दी है। जबकि पांचवे आरोपी को केस से बरी कर दिया है।

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कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी तृतीय सुधीर कुमार के न्यायालय ने सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इरशाद अली ने बताया कि थाना छतारी में फरवरी 2012 में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई।
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जिसमें पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अगस्त 2011 की दोपहर करीब 3.30 बजे उसकी बेटी खेत पर काम करने गई थी। तभी गांव के नीरज, चंद्रपाल उर्फ चंदू, कृपाल, भूपेंद्र और एक नाबालिग ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ गैंगरेप किया। इस घटना की मोबाइल से वीडियो भी बना ली।
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इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियो को अपलोड कर दिया। घटना के करीब छह माह बाद मामला उजागर हुआ। पुलिस ने विवेचना कर पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस को सुना।


न्यायाधीश ने बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद नीरज, चंद्रपाल उर्फ चंदू व कृपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। चौथे नाबालिग आरोपी की पत्रावली अलग कर दी।

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