फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   court sentenced life imprisonment to Adnan the lover who killed his girlfriend by cutting her neck

प्रेमिका का काटा था गला: हत्यारे को 78 दिन में उम्रकैद, चेहरे पर शिकन नहीं होने के कारण मिली कठोर सजा!

Tue, 27 Aug 2024 07:08 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 27 Aug 2024 07:08 PM IST
सार

न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को दंडित करने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। 

विज्ञापन
court sentenced  life imprisonment to Adnan the lover who killed his girlfriend by cutting her neck
कातिल प्रेमी को उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के खुर्जा में ढाई माह पहले हुए आसमां हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 78 दिनों में ही आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन

11 जून को खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी स्थित आसमां की कब्रिस्तान में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो वरुण मोहित निगम की कोर्ट में पेश की थी। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के 13 कार्य दिवस में ही कोर्ट ने आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को दंडित करने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। जिसके चलते आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आसमां के पति सलीम ने कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और अदनान उर्फ बल्लू ने उसके साथ अन्याय किया था। ऐसे में उसे कानून से ही मदद मिलने की उम्मीद थी। सजा को लेकर सलीम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक न्याय मिला है और वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

विज्ञापन

दो वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में 94 दिन में सुनाई थी सजा
अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा व कुश कुमार ने बताया कि जहांगीराबाद क्षेत्र में 23 अप्रैल 2023 को दो वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी फईम को गिरफ्तार किया था। साथ ही मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की कोर्ट ने 26 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 94 दिनों में फांसी की सजा सुनाई थी।

आरोपी ने फिल्मी अंदाज में कबूल किया था जुर्म
आसमां हत्याकांड में पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अदनान उर्फ बल्लू ने फिल्मी अंदाज में जुर्म कबूल किया था। इस दौरान आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें अदनान ने कहा था कि आसमां ने उसे प्यार में धोखा दिया था और प्यार में धोखे की सजा केवल मौत है। आरोपी अदनान ने कहा था कि आसमां और उसके प्रेम संबंध करीब ढाई साल से चल रहे थे। आसमां पहले की-पेड फोन का प्रयोग करती थी, लेकिन बाद में उसे स्मार्ट फोन भी दिलाया था। इसके बाद भी आसमां ने किसी और व्यक्ति से बातचीत शुरू कर दी थी। जिसके चलते उसने आसमां की हत्या की योजना बनाई। कहा था कि वह फिल्म खलनायक के किरदार बल्लू बलराम से प्रभावित है। जेल से छूटने के सवाल पर अदनान ने कहा था कि जेल से निकलने के बाद जिंदगी कैसी होगी, यह उसी समय देखा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed