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बुलंदशहर जिले के 5200 किसान हुए मानधन योजना में शामिल
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बुलंदशहर जिले के 5200 किसान हुए मानधन योजना में शामिल
बुलंदशहर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस योजना से जनपद के 5200 किसान शामिल हो चुके हैं। अफसरों का दावा है कि इस माह के अंत तक जनपद के सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
किसानों के हित में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए 18 से 40 वर्ष तक के किसानों को शामिल किया जा रहा है। योजना में शामिल होने वाले किसान को 55 से 200 रुपये प्रतिमाह भी देने होंगे। नियम यह भी है कि यदि 60 वर्ष से पहलेे किसी कारण किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी पेंशन की हकदार होगी। इतना ही नहीं मृतक किसान की पत्नी यदि पेंशन नहीं लेना चाहती तो वह जमा की गई राशि को ब्याज सहित प्राप्त कर सकेगी। इस योजना का जनपद के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय अधिकारियों ने योजना के नियमानुसार पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन आदि करवाकर इसमें शामिल करवाने की प्रक्रिया जारी है। अफसरों ने बताया कि अब तक इस योजना से जनपद के 5200 किसानों को शामिल किया जा चुका है और शेष पात्र किसानों को इसी माह के अंत तक योजना में शामिल कर दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जनपद के पात्र किसानों को शामिल करने के लिए विभाग की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अफसर और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को दिया जाए। - आरपी चौधरी, उप कृषि निदेशक, बुलंदशहर
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बुलंदशहर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस योजना से जनपद के 5200 किसान शामिल हो चुके हैं। अफसरों का दावा है कि इस माह के अंत तक जनपद के सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
किसानों के हित में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए 18 से 40 वर्ष तक के किसानों को शामिल किया जा रहा है। योजना में शामिल होने वाले किसान को 55 से 200 रुपये प्रतिमाह भी देने होंगे। नियम यह भी है कि यदि 60 वर्ष से पहलेे किसी कारण किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी पेंशन की हकदार होगी। इतना ही नहीं मृतक किसान की पत्नी यदि पेंशन नहीं लेना चाहती तो वह जमा की गई राशि को ब्याज सहित प्राप्त कर सकेगी। इस योजना का जनपद के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय अधिकारियों ने योजना के नियमानुसार पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन आदि करवाकर इसमें शामिल करवाने की प्रक्रिया जारी है। अफसरों ने बताया कि अब तक इस योजना से जनपद के 5200 किसानों को शामिल किया जा चुका है और शेष पात्र किसानों को इसी माह के अंत तक योजना में शामिल कर दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जनपद के पात्र किसानों को शामिल करने के लिए विभाग की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अफसर और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को दिया जाए। - आरपी चौधरी, उप कृषि निदेशक, बुलंदशहर
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