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ग्रामीण उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए किस्त योजना

Thu, 22 Feb 2018 10:12 PM IST
Updated Thu, 22 Feb 2018 10:12 PM IST
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ग्रामीण उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए किस्त योजना
ग्रामीण उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए किस्त योजना
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- उपभोक्ता छह मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं बकाया बिल
- घरेलू व ट्यूबवेल उपभोक्ता उठा सकते हैं योजना का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। पावर कारपोरेशन में इस बार ओटीएस योजना के स्थान पर नई योजना लागू की गई है, जिसमें उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान छह आसान किस्तों में कर सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ केवल देहात क्षेत्र के घरेलू और नलकूप उपभोक्ता ही ले सकते हैं।

पावर कारपोरेशन अफसर राजस्व वसूली में लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली न होने पर अब शासन ने उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत अब आरएपीडीआरपी योजना से बाहर के घरेलू व नलकूप उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान छह किस्तों में कर सकते हैं। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल का 10 फीसदी व चालू माह के बिल व नलकूप उपभोक्ताओं को बकाया का 20 फीसदी व चालू माह का बिल पहले चरण में जमा करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता शेष बकाया बिल का भुगतान छह आसान किस्तों में कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता भी नहीं है। वहीं सूत्रों ने दावा किया कि इस बार शासन द्वारा ओटीएस योजना नहीं चलाई जाएगी। पावर कारपोरेशन चीफ इंजीनियर एमसी शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर योजना शुरू कर दी गई है। उपभोक्ता अपने बिल किस्तों में जमा कर सकते हैं।
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