{"_id":"5a34063a4f1c1b96368b4bd1","slug":"151335905018-bulandshahr-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आधार कार्ड बिना नि:शुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे दिव्यांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आधार कार्ड बिना नि:शुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे दिव्यांग
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:58 PM IST
विज्ञापन
आधार कार्ड बिना नि:शुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे दिव्यांग
- आधार कार्ड लिंक नहीं करा पाएं दिव्यांगो को एआरएम ने जारी किए आदेश
- यात्रा करने वालों को आधार कार्ड नंबर सीएमओ कार्यालय में विकलांग पत्र से कराना होगा लिंक
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में केवल विकलांग प्रमाणपत्र दिखा कर दिव्यांग नि:शुल्क यात्रा नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने आधार कार्ड संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपने विकलांग प्रमाणपत्र के साथ लिंक कराना पड़ेगा। इसी के साथ यात्रा के दौरान परिचालक को आधार कार्ड दिखाना होगा। तभी उन्हें नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।
बुलंदशहर डिपो को इस संबंध में शासनादेश मिल गया है। पूर्व में दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र दिखाकर परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करते थे। लोगों ने बड़ी संख्या में फर्जी विकलांग प्रमाणपत्र बनवा रखे थे। इस समस्या से निपटने के लिए शासन ने सभी विकलांग प्रमाणपत्रों में आधार संख्या दर्ज कराने के साथ उसे लिंक कराने का आदेश डिपो के अधिकारियों को नवंबर माह में जारी किया था। आदेश के बाद भी काफी संख्या में दिव्यागों ने प्रमाणपत्रों को लिंक नहीं कराया है। अब दिव्यांगों को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपने विकलांग प्रमाणपत्र के साथ आधार संख्या लिंक करानी होगी। यात्रा के दौरान दिव्यांगों को विकलांग प्रमाणपत्र के साथ परिचालकों को आधार कार्ड भी दिखाना होगा। आधार कार्ड व विकलांग प्रमाणपत्र की फोटो, नाम, पिता का नाम व पता का मिलान किया जाएगा। इन सबका सही मिलान होने पर ही दिव्यांगों को नि:शुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। एआरएम एसपी सिंह ने बताया कि दिव्यांगों को 15 दिन में अपने विकलांग प्रमाणपत्र को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद दिव्यांगों को कोई राहत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
- आधार कार्ड लिंक नहीं करा पाएं दिव्यांगो को एआरएम ने जारी किए आदेश
- यात्रा करने वालों को आधार कार्ड नंबर सीएमओ कार्यालय में विकलांग पत्र से कराना होगा लिंक
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में केवल विकलांग प्रमाणपत्र दिखा कर दिव्यांग नि:शुल्क यात्रा नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने आधार कार्ड संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपने विकलांग प्रमाणपत्र के साथ लिंक कराना पड़ेगा। इसी के साथ यात्रा के दौरान परिचालक को आधार कार्ड दिखाना होगा। तभी उन्हें नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।
बुलंदशहर डिपो को इस संबंध में शासनादेश मिल गया है। पूर्व में दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र दिखाकर परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करते थे। लोगों ने बड़ी संख्या में फर्जी विकलांग प्रमाणपत्र बनवा रखे थे। इस समस्या से निपटने के लिए शासन ने सभी विकलांग प्रमाणपत्रों में आधार संख्या दर्ज कराने के साथ उसे लिंक कराने का आदेश डिपो के अधिकारियों को नवंबर माह में जारी किया था। आदेश के बाद भी काफी संख्या में दिव्यागों ने प्रमाणपत्रों को लिंक नहीं कराया है। अब दिव्यांगों को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपने विकलांग प्रमाणपत्र के साथ आधार संख्या लिंक करानी होगी। यात्रा के दौरान दिव्यांगों को विकलांग प्रमाणपत्र के साथ परिचालकों को आधार कार्ड भी दिखाना होगा। आधार कार्ड व विकलांग प्रमाणपत्र की फोटो, नाम, पिता का नाम व पता का मिलान किया जाएगा। इन सबका सही मिलान होने पर ही दिव्यांगों को नि:शुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। एआरएम एसपी सिंह ने बताया कि दिव्यांगों को 15 दिन में अपने विकलांग प्रमाणपत्र को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद दिव्यांगों को कोई राहत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन