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बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकान-प्रतिष्ठान-पर चलेगा डंडा
Updated Thu, 10 Aug 2017 10:19 PM IST
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बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकानें-प्रतिष्ठान होंगे बंद
- श्रम विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया एक हफ्ते का समय
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकान और प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त ने संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
नियमानुसार दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, मैरिज होम आदि का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी होना चाहिए। विभाग में फिलहाल 60 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हैं। इनमें 15 हजार से अधिक ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं, जिन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया है। इसी तरह जिले में अधिकतर दुकान और प्रतिष्ठान आदि ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। विभाग की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी अभी तक दुकान-प्रतिष्ठानों के संचालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। नतीजतन, अब विभाग ने इन दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। सहायक श्रमायुक्त एसपी मौर्य ने बताया कि दुकान-प्रतिष्ठानों के संचालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस समयावधि में यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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- श्रम विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया एक हफ्ते का समय
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकान और प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त ने संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
नियमानुसार दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, मैरिज होम आदि का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी होना चाहिए। विभाग में फिलहाल 60 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हैं। इनमें 15 हजार से अधिक ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं, जिन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया है। इसी तरह जिले में अधिकतर दुकान और प्रतिष्ठान आदि ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। विभाग की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी अभी तक दुकान-प्रतिष्ठानों के संचालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। नतीजतन, अब विभाग ने इन दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। सहायक श्रमायुक्त एसपी मौर्य ने बताया कि दुकान-प्रतिष्ठानों के संचालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस समयावधि में यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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