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पहली बोर्ड बैठक की तिथि तक माना जाएगा निकाय अध्यक्षों का कार्यकाल

Mon, 17 Jul 2017 11:07 PM IST
Updated Mon, 17 Jul 2017 11:07 PM IST
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पहली बोर्ड बैठक की तिथि तक माना जाएगा निकाय अध्यक्षों का कार्यकाल
पहली बोर्ड बैठक से होगा निकाय अध्यक्षों का कार्यकाल
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नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्षों के कार्यकाल की स्थिति शासन ने स्पष्ट कर दी है। वर्ष 2012 में हुई पहली बोर्ड से उनका कार्यकाल माना जाएगा। पांच साल पूरे होने कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

प्रशासक के तौर पर अधिशासी अधिकारी दायित्व संभालेंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। कार्यकाल कब तक रहेगा इसको लेकर काफी समय से लोगों में संशय की स्थिति थी।
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प्रमुख सचिव कुमार कमलेश ने 15 जुलाई को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करके कहा कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। कुछ कारणों के चलते जल्द चुनाव कराना संभव नहीं है।
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इसलिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई व्यवस्था तथा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नई निकायों के गठन तक अंतरिम व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया है।

जिसमें निकायों की कार्यावधि की गणना उनके गठन के पश्चात शपथ ग्रहण की तिथि के बाद प्रथम बोर्ड बैठक की तिथि से की जाएगी। निकायों की कार्यावधि के बाद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निकायों के कार्य संचालन का दायित्व सौंप दिया जाएगा।


बता दें कि नगर पालिका चेयरपर्सन बुलंदशहर की फेयरवेल पार्टी 13 जुलाई को हो चुकी है। नए आदेशों के मुताबिक अब बोर्ड का कार्यकाल आठ अगस्त को समाप्त होगा।

नगर निकायों की वर्ष 2012 में हुई प्रथम बोर्ड बैठक
निकाय का नाम प्रथम बोर्ड बैठक की तिथि
बुलंदशहर 08 अगस्त
खुर्जा 13 अगस्त
सिकंदराबाद 07 अगस्त
शिकारपुर 03 अगस्त
अनूपशहर 04 अगस्त
स्याना 03 अगस्त
जहांगीराबाद 13 अगस्त
गुलावठी 06 अगस्त
छतारी 10 अगस्त
ककोड़ 08 अगस्त
पहासू 08 अगस्त
औरंगाबाद 24 जुलाई
बुगरासी 09 जुलाई
खानपुर 08 अगस्त
बीबीनगर 24 जुलाई
नरौरा 18 जुलाई

शासन के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन का कार्यकाल बोर्ड की पहली बैठक से माना जाएगा। - अरविंद मिश्रा, एसडीएम प्रशासन
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