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हत्यारोपी दो सगे भाइयों को उम्रकैद
बदायूं, ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2016 11:56 PM IST
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सवा तीन साल पहले नाली के विवाद में मारी थी गोली
दोनों अभियुुक्तों पर लगाया 65 हजार रुपये का जुर्माना
खड़ंजा बिछाने के दौरान नाली बनाने के विवाद में एक व्यक्ति के हत्यारोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना बिसौली थाना क्षेत्र में हुई थी। गांव पाठकपुर के देवेंद्र सिंह उसके गांव के जुगेंद्र और देवपाल सिंह पुत्र अभयराज के खिलाफ 26 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पिता रामप्रकाश के साथ सुबह सात बजे मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में मिले जुगेंद्र और देवपाल गाली गलौज करने लगे। साथ ही खड़ंजे की नाली उन लोगों की ओर बढ़ाने की बात कहने लगा। विरोध करने पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। एक गोली उसके हाथ में एक गोली उसके पिता को लगी। गोली लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ अभियोजन पक्ष के वकील जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हत्या में नामजद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जुगेंद्र पर 35 हजार रुपये और देवपाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों अभियुुक्तों पर लगाया 65 हजार रुपये का जुर्माना
खड़ंजा बिछाने के दौरान नाली बनाने के विवाद में एक व्यक्ति के हत्यारोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना बिसौली थाना क्षेत्र में हुई थी। गांव पाठकपुर के देवेंद्र सिंह उसके गांव के जुगेंद्र और देवपाल सिंह पुत्र अभयराज के खिलाफ 26 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पिता रामप्रकाश के साथ सुबह सात बजे मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में मिले जुगेंद्र और देवपाल गाली गलौज करने लगे। साथ ही खड़ंजे की नाली उन लोगों की ओर बढ़ाने की बात कहने लगा। विरोध करने पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। एक गोली उसके हाथ में एक गोली उसके पिता को लगी। गोली लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई।
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इस मामले में न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ अभियोजन पक्ष के वकील जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हत्या में नामजद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जुगेंद्र पर 35 हजार रुपये और देवपाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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