{"_id":"6acd42af9746a6a31309dd24","slug":"three-people-sentenced-to-life-imprisonment-for-murdering-a-youth-barabanki-news-c-315-1-brp1006-181648-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barabanki News: युवक की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barabanki News: युवक की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
बाराबंकी। शहर के कांशीराम कॉलोनी में युवक को चार मंजिला इमारत से फेंककर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, कांशीराम कॉलोनी निवासी राकेश ने 27 मई 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 26 मई रात करीब साढ़े दस बजे उनके बेटे मोनू को मोहल्ले के कुछ लड़के ब्लॉक संख्या पांच की छत पर बुलाकर ले गए थे। वहां महताब, निहाल और आकिब के बीच विवाद और गालीगलौज हो रही थी। मोनू ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चार मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया।
गंभीर रूप से घायल मोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे लखनऊ स्थित लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार, कांशीराम कॉलोनी निवासी राकेश ने 27 मई 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 26 मई रात करीब साढ़े दस बजे उनके बेटे मोनू को मोहल्ले के कुछ लड़के ब्लॉक संख्या पांच की छत पर बुलाकर ले गए थे। वहां महताब, निहाल और आकिब के बीच विवाद और गालीगलौज हो रही थी। मोनू ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चार मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया।
विज्ञापन
गंभीर रूप से घायल मोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे लखनऊ स्थित लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन