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Barabanki News: छेड़छाड़ में महिला समेत तीन अभियुक्तों को सजा

Wed, 28 Jun 2023 10:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 28 Jun 2023 10:17 PM IST
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Three accused including woman sentenced in molestation
संवाद न्यूज एजेंसी
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बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट, गाली-गलौज व छेड़छाड़ के मामले में एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को अलग-अलग कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व अनूप मिश्रा ने बताया कि 27 फरवरी 2017 को मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की एक किशोरी अपनी भाभी के साथ शाम को खेत गई थी। वहां गांव के रामचंदर ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ की। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी भाभी आ गई। अभियुक्त ने गाली गलौज करते हुए उसे पीटा व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की तो राम चंदर के भाई सत्रोहन व गीता पत्नी राममूरत ने भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रामचंदर को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सत्रोहन व गीता को दो-दो वर्ष कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
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