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Barabanki News: मासूम से दुष्कर्म में किशोर को 14 वर्ष की कैद

Wed, 25 Dec 2024 08:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 25 Dec 2024 08:51 PM IST
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Teenager gets 14 years imprisonment for raping innocent child
बाराबंकी। विशेष सत्र न्यायाधीश (बालक न्यायालय) राजीव महेश्वरम ने चार वर्षीय बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी किशोर अपचारी को दोषी माना। उन्होंने दोषी अपचारी को 14 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला लोनीकटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 दिसंबर 2017 को एक व्यक्ति अन्य लोगों के साथ सुबह खेतों में सिंचाई कर रहा था। उसके बाद वह मजदूरी करने चला गया। कुछ देर बाद उसकी चार वर्षीय पुत्री को गांव का ही गांव निवासी एक किशोर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। आरोप है कि नहर किनारे मोहित ने बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे गंभीर अवस्था वादी के खेत वाले घर के पास छोड़ कर भाग गया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने बच्ची का इलाज कराने के साथ पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। चार्जशीट के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किशोर अपचारी को सजा सुनाई।

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन  करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

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