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बिना लाइसेंस चल रहा आरओ प्लांट सीज
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
Updated Mon, 05 Jun 2017 11:37 PM IST
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बिना लाइसेंस आरओ प्लांट लगाकर पानी की पैकेजिंग करते पकड़ा गया प्लांट सीज कर दिया गया है। इसके अलावा संचालक को नोटिस जारी कर पानी भरे पैकेटों को जांच के लिए भेजा गया है।
बिना लाइसेंस आरओ प्लांट लगाकर पानी की पैकेजिंग किए जाने की सूचना पर जिलाधिकारी से अनुमति के बाद एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार, आरके सिंह, उमेश मिश्रा और पवन वर्मा के साथ हाईवे के निकट नवनिर्मित बस स्टेशन के पास संचालित डीलक्स एक्वा आरओ प्लांट पर छापा मारा।
जांच टीम ने पाया कि आरओ प्लांट का संचालन नियमों के विपरीत किया जा रहा है। प्लास्टिक के जिन पाउचों में पानी को पैक किया जा रहा था, उस पर लेवलिंग, पैकेजिंग, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर कुछ भी नहीं पड़ा था।
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पानी की जांच के लिए प्लांट के अंदर कोई लैब भी नहीं पाई गई है। टीम ने पाया कि प्लांट का संचालन ही नियमों के विपरीत किया जा रहा था। प्लांट संचालक मवई निवासी कमरुद्दीन से जब प्लांट संचालन के संबंध में कागजात मांगे गए तो वह कुछ भी नहीं दिखा सका। जिस पर टीम ने प्लांट को सीज करते हुए संचालक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
आरओ प्लांट लगाकर पानी की आपूर्ति तो की जा सकती है लेकिन उसकी पैकेजिंग नहीं की जा सकती है। यदि पैकेजिंग करनी है तो उसके लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना होता है। लेकिन जांच पड़ताल के दौरान प्लांट का संचालक कोई अभिलेख नहीं दिखा सका है। जिस पर प्लांट को सीज करते हुए संचालक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है।
मनोज कुमार वर्मा, अभिहीत अधिकारी एफएसडीए
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बिना लाइसेंस आरओ प्लांट लगाकर पानी की पैकेजिंग किए जाने की सूचना पर जिलाधिकारी से अनुमति के बाद एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार, आरके सिंह, उमेश मिश्रा और पवन वर्मा के साथ हाईवे के निकट नवनिर्मित बस स्टेशन के पास संचालित डीलक्स एक्वा आरओ प्लांट पर छापा मारा।
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जांच टीम ने पाया कि आरओ प्लांट का संचालन नियमों के विपरीत किया जा रहा है। प्लास्टिक के जिन पाउचों में पानी को पैक किया जा रहा था, उस पर लेवलिंग, पैकेजिंग, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर कुछ भी नहीं पड़ा था।
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पानी की जांच के लिए प्लांट के अंदर कोई लैब भी नहीं पाई गई है। टीम ने पाया कि प्लांट का संचालन ही नियमों के विपरीत किया जा रहा था। प्लांट संचालक मवई निवासी कमरुद्दीन से जब प्लांट संचालन के संबंध में कागजात मांगे गए तो वह कुछ भी नहीं दिखा सका। जिस पर टीम ने प्लांट को सीज करते हुए संचालक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
आरओ प्लांट लगाकर पानी की आपूर्ति तो की जा सकती है लेकिन उसकी पैकेजिंग नहीं की जा सकती है। यदि पैकेजिंग करनी है तो उसके लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना होता है। लेकिन जांच पड़ताल के दौरान प्लांट का संचालक कोई अभिलेख नहीं दिखा सका है। जिस पर प्लांट को सीज करते हुए संचालक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है।
मनोज कुमार वर्मा, अभिहीत अधिकारी एफएसडीए