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Barabanki: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जीजा पर आरोप, बहन ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट
Thu, 28 Jul 2022 03:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो, बाराबंकी
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 03:39 PM IST
सार
बाराबंकी में छह साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में बहन ने अपने पति पर भी मुकदमा दर्ज करवाया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कंट्रोल रूम में आई सूचना के बाद शहर कोतवाली व सफदरगंज पुलिस हलकान रही। बच्ची की बहन ने अपने ही पति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर किसी ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि शहर कोतवाली के एक मोहल्ले में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद पीआरवी व फिर शहर कोतवाल मौके पर पहुंच गए। यहां अपनी बड़ी बहन के साथ छह वर्ष की बच्ची मिल गई। बच्ची को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची।
बच्ची की बड़ी बहन ने अपने पति यानी बच्ची के जीजा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ सफदरगंज थाना क्षेत्र में अपने पति के साथ रहती थी। एक सप्ताह पहले पति से विवाद होने के बाद वह अपनी छोटी बहन को पति के पास छोड़कर शहर में रहने चली आई थी। यहां पर नगर कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने उसके पति का शांतिभंग में चालान किया था।
महिला ने बताया कि तीन दिन पहले सफदरगंज का ही एक व्यक्ति उसकी छोटी बहन को उसके पास शहर छोड़कर चला गया। उस समय उसकी छोटी बहन काफी सहमी थी। बुधवार को उसने निजी अंगों में दिक्कत होने की बात बताई। इस पर देखा तो होश उड़ गए। फिर बहन से पूछा तो उसने जीजा की करतूत बताई।
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इसकी सूचना उसने पुलिस के कंट्रोल रूम में गई। इसके बाद एएसपी मनोज पांडेय के बाद सफदरगंज पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। सीओ सदर नवीन सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मारपीट को लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की गई थी। बुधवार को महिला ने पुलिस को तहरीर देकर पति पर छोटी बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंकिता शुक्ला ने अपहरण व दुराचार के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि 10 अप्रैल 2014 को फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी खेत गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो वादी व परिवारीजनों ने उसकी खोज शुरू की।
इसमें पता चला कि गांव का ही महेंद्र प्रताप उसे बहला-फुसलाकर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपहरण व दुराचार के अभियुक्त महेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर 15 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
दुराचारी को सात साल का कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अंशुमान पटनायक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक युवती का सीतापुर के कस्बा बिसवां मिरदही टोला निवासी मुबीन यौन शोषण करता रहा।
पीड़िता द्वारा कई बार शादी के लिए दबाव बनाने पर उसने उससे संपर्क छोड़ दिया। अभियुक्त तथा उसकी बहनों ने उसे मारापीटा और भगा दिया। पीड़िता ने घटना की सूचना 18 जुलाई 2012 को एसपी बाराबंकी को दी। एसपी के आदेश पर फतेहपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। कोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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बच्ची की बड़ी बहन ने अपने पति यानी बच्ची के जीजा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ सफदरगंज थाना क्षेत्र में अपने पति के साथ रहती थी। एक सप्ताह पहले पति से विवाद होने के बाद वह अपनी छोटी बहन को पति के पास छोड़कर शहर में रहने चली आई थी। यहां पर नगर कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने उसके पति का शांतिभंग में चालान किया था।
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महिला ने बताया कि तीन दिन पहले सफदरगंज का ही एक व्यक्ति उसकी छोटी बहन को उसके पास शहर छोड़कर चला गया। उस समय उसकी छोटी बहन काफी सहमी थी। बुधवार को उसने निजी अंगों में दिक्कत होने की बात बताई। इस पर देखा तो होश उड़ गए। फिर बहन से पूछा तो उसने जीजा की करतूत बताई।
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इसकी सूचना उसने पुलिस के कंट्रोल रूम में गई। इसके बाद एएसपी मनोज पांडेय के बाद सफदरगंज पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। सीओ सदर नवीन सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मारपीट को लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की गई थी। बुधवार को महिला ने पुलिस को तहरीर देकर पति पर छोटी बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंकिता शुक्ला ने अपहरण व दुराचार के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि 10 अप्रैल 2014 को फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी खेत गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो वादी व परिवारीजनों ने उसकी खोज शुरू की।
इसमें पता चला कि गांव का ही महेंद्र प्रताप उसे बहला-फुसलाकर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपहरण व दुराचार के अभियुक्त महेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर 15 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
दुराचारी को सात साल का कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अंशुमान पटनायक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक युवती का सीतापुर के कस्बा बिसवां मिरदही टोला निवासी मुबीन यौन शोषण करता रहा।
पीड़िता द्वारा कई बार शादी के लिए दबाव बनाने पर उसने उससे संपर्क छोड़ दिया। अभियुक्त तथा उसकी बहनों ने उसे मारापीटा और भगा दिया। पीड़िता ने घटना की सूचना 18 जुलाई 2012 को एसपी बाराबंकी को दी। एसपी के आदेश पर फतेहपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। कोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद