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मिलावटखोरों से वसूले गए 5 लाख 94 हजार रुपये
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बाराबंकी। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बेचने वालों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 29 विक्रेताओं पर एडीएम ने पांच लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम की इस कार्रवाई से खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। एफएसडीए ने सभी विक्रेताओं को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
एडीएम राकेश कुमार सिंह ने दूध में मिलावट की पुष्टि होने और जांच में अधोमानक पाए जाने पर विक्रेता राकेश कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। लोनीकटरा के शक्ति की दुकान से भरा गया रस्क का नमूना जांच में मिथ्या छाप पाए जाने पर 10 हजार, सफदरगंज के उमाशंकर का खोवा जांच में फेल होने पर 10 हजार, कुर्सी के शादाब के यहां से भरा गया क्रीम रोल का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार रसौली के शादाब से भरा गया दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, सिद्धौर में सूरज की दुकान से भरा गया खोवा का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 12 हजार, देवा के विक्रम से भरा गया कैलीफोर्निया आल्मांडस का नमूूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 20 हजार, देवा के रामजी चौरसिया से भरा गया नमकीन का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं सफदरगंज के शैलेंद्र का दूध अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, सौरभ और अजय का दूध अधोमानक पाए जाने पर पांच-पांच हजार संजय वर्मा का बेसन अधोमानक पाए जाने पर 20 हजार, फतेहपुर के संदीप और संदीप किराना स्टोर से भरा गया किशमिश का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
फतेहपुर में ही बिना लाइसेंस दुकान संचालित करते पाए जाने पर मो. सईद और मलिक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह से मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 29 विक्रेताओं पर पांच लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम की कोर्ट में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 29 विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है। सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में पैसा जमा करने का आदेश दिया गया है। जो विक्रेता इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-प्रियंका सिंह, अभीहित अधिकारी, एफएसडीए
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एडीएम राकेश कुमार सिंह ने दूध में मिलावट की पुष्टि होने और जांच में अधोमानक पाए जाने पर विक्रेता राकेश कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। लोनीकटरा के शक्ति की दुकान से भरा गया रस्क का नमूना जांच में मिथ्या छाप पाए जाने पर 10 हजार, सफदरगंज के उमाशंकर का खोवा जांच में फेल होने पर 10 हजार, कुर्सी के शादाब के यहां से भरा गया क्रीम रोल का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसी प्रकार रसौली के शादाब से भरा गया दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, सिद्धौर में सूरज की दुकान से भरा गया खोवा का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 12 हजार, देवा के विक्रम से भरा गया कैलीफोर्निया आल्मांडस का नमूूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 20 हजार, देवा के रामजी चौरसिया से भरा गया नमकीन का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं सफदरगंज के शैलेंद्र का दूध अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, सौरभ और अजय का दूध अधोमानक पाए जाने पर पांच-पांच हजार संजय वर्मा का बेसन अधोमानक पाए जाने पर 20 हजार, फतेहपुर के संदीप और संदीप किराना स्टोर से भरा गया किशमिश का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
फतेहपुर में ही बिना लाइसेंस दुकान संचालित करते पाए जाने पर मो. सईद और मलिक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह से मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 29 विक्रेताओं पर पांच लाख 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम की कोर्ट में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 29 विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है। सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में पैसा जमा करने का आदेश दिया गया है। जो विक्रेता इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-प्रियंका सिंह, अभीहित अधिकारी, एफएसडीए