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खाद की दुकान का लाइसेंस निलंबित

Wed, 09 Sep 2020 11:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2020 11:51 PM IST
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Fertilizer license suspended
हैदरगढ़ (बाराबंकी)। खाद की कालाबाजारी पर दुकान का लाइसेंस निलबिंत कर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय ने पत्र जारी कर एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमर उजाला में समाचार प्रकाशित होने पर एसडीएम आनंदवर्धन ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एसडीएम ने सुबेहा व त्रिवेदीगंज क्षेत्र में दुकानों पर बिक्री में धांधली मिलने पर कार्रवाई के लिए जिला कृषि अधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी लेकिन सुधार नहीं हुआ। दुकानदारों ने कालाबाजारी के नए तरीके जरूर खोज लिए है। इसी में फोन पर खाद का अधिक मूल्य तय कर सीधा गांवों को पिकअप से खाद भेजने का सौदा किया जा रहा है।
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फुटकर दुकानदार ने 266 रुपये 50 पैसे बोरी खाद 335 रुपये मूल्य पर 40 बोरी भेजने का सौदा किया था। दुकानदार ने कहा कि कोई झोलझाल नहीं है। दुकान पर रुपये जमा करते ही पिकअप से खाद गांव पहुंच जाएगी। अमर उजाला में आठ सितंबर को फोन पर हो रही खाद की कालाबाजारी, आडियो वायरल शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। एसडीएम आनंदवर्धन ने खबर का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए थे।
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जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से मौर्या खाद भंडार का फुटकर उर्वरक विक्रय प्राधिकर पत्र निलबिंत कर खाद की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह में साक्ष्य अभिलेखों सहित संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाऐगी। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों पर ई-पॉस मशीन दी गई है। आधार कार्ड देने पर दुकानदार ई-पॉस मशीन में किसान से अंगूठा लगवाकर मात्र एक बोरी खाद देता है।
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