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ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन आज
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Feb 2016 11:26 PM IST
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ब्लॉक प्रमुख पद के लिए शुक्रवार को सभी ब्लॉकों में नामांकन होगा। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम तीन बजे तक चलेगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर सभी ब्लॉकों में तैयारियां पूरी होने का दावा जिला प्रशासन द्वारा किया गया है।
जिले में मौजूदा समय में 15 ब्लॉक हैं और इन ब्लॉकों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1458 है। इन 15 पदों के लिए शुक्रवार को सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ब्लॉकों पर फोटोयुक्त मतदाता सूची चस्पा करा दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार दो लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 2 हजार रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये रखी गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए कोई भी उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
इसके अलावा प्रस्तावक और उसके अनुमोदक का नाम जारी की गई मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए पेन से 1, 2 व 3 लिखना होगा इसके अलावा अन्य कुछ भी लिखे जाने पर मतपत्र अवैध करार दिया जाएगा। नामांकन के बाद इसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच भी होगी।
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जिले में मौजूदा समय में 15 ब्लॉक हैं और इन ब्लॉकों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1458 है। इन 15 पदों के लिए शुक्रवार को सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ब्लॉकों पर फोटोयुक्त मतदाता सूची चस्पा करा दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार दो लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 2 हजार रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये रखी गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए कोई भी उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
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इसके अलावा प्रस्तावक और उसके अनुमोदक का नाम जारी की गई मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए पेन से 1, 2 व 3 लिखना होगा इसके अलावा अन्य कुछ भी लिखे जाने पर मतपत्र अवैध करार दिया जाएगा। नामांकन के बाद इसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच भी होगी।
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