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UP: कोर्ट ने कहा पत्नी को दें गुजारा भत्ता, पति ने छोड़ दिया प्रदेश; भेजा गया जेल... जमानतदारों से होगी वसूली
Thu, 13 Feb 2025 03:50 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Thu, 13 Feb 2025 03:50 PM IST
सार
बाराबंकी में कोर्ट ने कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता दें। आदेश मानने के बजाय आरोपी पति प्रदेश छोड़कर फरार हो गया। अब कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। साथ ही जमानतदारों से वसूली होगी।
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कोर्ट का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूपी के बाराबंकी में पत्नी को गुजारे भत्ते की धनराशि न देने वाले पति को पारिवारिक न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण कुमार ने जेल भेज दिया। इसके साथ ही पहले उसे जिन लोगों की जमानत पर रिहा किया था, उनसे भी गुजारे की धनराशि की वसूली का आदेश दिया है।
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24 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख है। धनराशि जमा नहीं कराने पर जमानतदारों को छह माह तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। वादी सपना गुप्ता ने याचिका दाखिल की थी। इसमें हैदरगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अनके पति राकेश गुप्ता को न्यायालय ने पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से आठ वर्ष का चार लाख 80 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने आदेश 24 मार्च 2021 को दिया था। लेकिन, वह देहरादून भाग गया।
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उसे पकड़कर हाजिर करने में पुलिस की हीलाहवाली पर जज ने नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक से भी जवाब तलब किया था। तब हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस ने राकेश गुप्ता को 23 सितंबर 2024 को कोर्ट में हाजिर किया था। कोर्ट में पति ने 2.40 लाख रुपये पत्नी को दिए और शेष धनराशि एक माह में अदा करने का वायदा किया। तब कोर्ट ने प्रदीप गुप्ता व निजाम की जमानत पर उसे रिहा कर दिया था।
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इसके बाद राकेश ने बकाया दो लाख 40 हजार रुपये नहीं दिए, तो 19 दिसंबर 2024 को जेल भेज दिया और जमानतदारों को बकाया जमा करने का नोटिस जारी किया। जमानतदारों ने जमानत वापस लेने की अर्जी दी, लेकिन जज ने उसे खारिज कर दिया। जज ने आदेश में कहा कि जमानत हटाए जाने संबंधी प्रार्थनापत्र विचार करना न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाने के समान है। जमानतदार शेष धनराशि जमा कराएं।