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Ayodhya News: बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 24 साल की सजा

Mon, 20 Jul 2026 09:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2026 09:42 PM IST
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Two accused sentenced to 24 years in rape and wrongful confinement case
अयोध्या। बहला-फुसलाकर 19 वर्षीय किशोरी को ले जाने, बंधक बनाने व दुष्कर्म करने के मामले में फैसला आया है। एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त रमेश व श्रवण को 24 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
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दोनों अभियुक्तों पर कुल 68000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। यह घटना थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के एक गांव की है। 2 जनवरी 2020 को 19 वर्षीय किशोरी गायब हुई थी। उसके पिता ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 जनवरी को किशोरी अपने भाई के पास वापस आई। उसने बताया कि रमेश व श्रवण उसे शादी का झांसा देकर ले गए। उन्होंने उसे बंधक बनाया और दुष्कर्म किया।
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जांच और कानूनी प्रक्रिया
पीड़िता के भाई की तहरीर पर थाना कोतवाली बीकापुर में रिपोर्ट दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। सुनवाई के दौरान छह गवाहों ने अभियोजन कथानक की पुष्टि की।सभी
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सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश
न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। दुष्कर्म के लिए 10 साल कठोर कारावास व 20000 रुपये जुर्माना तय हुआ। बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और बंधक बनाने के अपराधों के लिए सात-सात साल कठोर कारावास व प्रत्येक पर 7000 रुपये जुर्माना लगा। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया, जिससे दोषियों को अधिकतम दस साल ही जेल में रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने कुल जुर्माने की आधी धनराशि, 34000 रुपये, पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी पारित किया।
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