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Ayodhya News: खाने में जहर मिलाकर हत्या करने के दो आरोपी दोषी करार
Wed, 24 Jul 2024 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Wed, 24 Jul 2024 11:49 PM IST
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अयोध्या। पार्टी के बहाने खाने पर बुलाकर जहर देकर हत्या करने के आरोपी पवन गुप्ता और शिव शंकर को बुधवार को दोष सिद्ध किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने अभियुक्तों को जेल से तलब कर सुनाया। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत किया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 22 सितंबर 2019 की रात की है। बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र निवासी जगदीश यादव के दो लड़के रमेश व प्रहलाद यादव रौनाही थाना क्षेत्र के सोहावल में बीयर की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता था। पवन गुप्ता , शिव शंकर व शेष गिरी ने प्रहलाद व रमेश को पार्टी में बहाने से बुलाया और खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इलाज के दौरान जिला चिकत्सालय अयोध्या में रमेश की व मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रहलाद की मृत्यु हो गई। पिता की तहरीर पर थाना रौनाही में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी शेष गिरी की घटना में संलिप्तता नही पाई गई। न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर अभियुक्त पवन गुप्ता उर्फ अखिलेश तथा शिव शंकर उर्फ बबलू को दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 26 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 22 सितंबर 2019 की रात की है। बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र निवासी जगदीश यादव के दो लड़के रमेश व प्रहलाद यादव रौनाही थाना क्षेत्र के सोहावल में बीयर की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता था। पवन गुप्ता , शिव शंकर व शेष गिरी ने प्रहलाद व रमेश को पार्टी में बहाने से बुलाया और खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इलाज के दौरान जिला चिकत्सालय अयोध्या में रमेश की व मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रहलाद की मृत्यु हो गई। पिता की तहरीर पर थाना रौनाही में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी शेष गिरी की घटना में संलिप्तता नही पाई गई। न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर अभियुक्त पवन गुप्ता उर्फ अखिलेश तथा शिव शंकर उर्फ बबलू को दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 26 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
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