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Ayodhya News: गांजा तस्करी के आरोपी के जमानतदार की बढ़ी मुश्किल
Sat, 25 Apr 2026 09:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 25 Apr 2026 09:59 PM IST
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अयोध्या। बीकापुर क्षेत्र में पकड़े गए गांजा तस्करी के आरोपी दानिश की जमानत लेने वाले जमानतदार को नोटिस जारी किया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर न रहने के कारण आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रदीप कुमार सिंह ने जारी किया है।
न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार प्रयागराज एसटीएफ को मुखबिर से अवैध गांजा तस्करी की सूचना दी गई। 16 फरवरी, 2023 की शाम 5:25 बजे एसटीएफ के दरोगा रणेंद्र कुमार सिंह की टीम ने बीकापुर क्षेत्र के बिलारी तिराहे के पास से वाहन रोककर तलाशी ली। इस दौरान केबिन में छिपाकर रखा गया 160 किलो गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों आगरा निवासी दानिश व छत्तीसगढ़ प्रांत निवासी अवध राम ध्रुव ने बताया कि गांजा को उड़ीसा से लाकर संभल ले जा रहे थे।
अवैध गांजा तस्करी के आरोप में कोतवाली बीकापुर में एसटीएफ के दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक अश्वनी कुमार सिंह ने दानिश व अवध राम ध्रुव के विरुद्ध आरोप पत्र भेज दिया और सह आरोपी मेरठ निवासी अरुण व बिहार प्रदेश निवासी विनय के विरुद्ध अभी भी विवेचना चल रही है। न्यायालय से जमानत कराने के बाद आरोपी दानिश कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया गया। वहीं दानिश की जमानत लेने वाले जमानतदार के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सुनवाई के लिए आठ मई की तारीख नियत की गई है।
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न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार प्रयागराज एसटीएफ को मुखबिर से अवैध गांजा तस्करी की सूचना दी गई। 16 फरवरी, 2023 की शाम 5:25 बजे एसटीएफ के दरोगा रणेंद्र कुमार सिंह की टीम ने बीकापुर क्षेत्र के बिलारी तिराहे के पास से वाहन रोककर तलाशी ली। इस दौरान केबिन में छिपाकर रखा गया 160 किलो गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों आगरा निवासी दानिश व छत्तीसगढ़ प्रांत निवासी अवध राम ध्रुव ने बताया कि गांजा को उड़ीसा से लाकर संभल ले जा रहे थे।
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अवैध गांजा तस्करी के आरोप में कोतवाली बीकापुर में एसटीएफ के दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक अश्वनी कुमार सिंह ने दानिश व अवध राम ध्रुव के विरुद्ध आरोप पत्र भेज दिया और सह आरोपी मेरठ निवासी अरुण व बिहार प्रदेश निवासी विनय के विरुद्ध अभी भी विवेचना चल रही है। न्यायालय से जमानत कराने के बाद आरोपी दानिश कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया गया। वहीं दानिश की जमानत लेने वाले जमानतदार के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सुनवाई के लिए आठ मई की तारीख नियत की गई है।
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