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Ayodhya News: सबूत के अभाव में दंपती समेत तीन आरोपी बरी

Wed, 11 Sep 2024 11:23 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Sep 2024 11:23 PM IST
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Three accused including couple acquitted due to lack of evidence
अयोध्या। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से छेड़छाड़, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के मामले में दंपती व एक अन्य आरोपी को सबूत के अभाव में बुधवार को दोषमुक्त कर दिया गया। थाना कुमारगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की 15 वर्षीय पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी। एक अक्तूबर, 2021 की सुबह नौ बजे बीकापुर के काजी सराय निवासी राज उसे पकड़कर शौचालय की तरफ ले गया और छेड़छाड़ की। शिकायत करने उसके घर जाने पर कुलदीप व उनकी पत्नी राम मिलन ने जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज किया। पिता की तहरीर पर थाना कुमारगंज में रिपोर्ट दर्ज हुई। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने पत्रावली में मौजूद सबूत में पीड़िता को घटना के समय बालिग पाया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान परस्पर विरोधाभासी होने, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण आरोपी राज, कुलदीप व दीपा को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। संवाद
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