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Ayodhya News: नेहा सिंह राठाैर के खिलाफ दायर परिवाद निरस्त

Tue, 06 May 2025 10:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 06 May 2025 10:04 PM IST
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The complaint filed against Neha Singh Rathore was dismissed
अयोध्या। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी घटना पर दिए गए बयान व पाकिस्तान में बयान प्रसारित होने को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध दायर परिवाद को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। एसीजेएम/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चतुर्थ एकता सिंह की अदालत ने परिवादी शिवेंद्र सिंह के परिवाद को पोषणीय न पाते हुए मंगलवार को यह आदेश पारित किया है।
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न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यू ट्यूब या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम प्रधानमंत्री या किसी अन्य के विरुद्ध दिए गए बयान के बाबत कोर्ट में सुनवाई करने से पहले सरकार से मंजूरी आवश्यक होती है। परिवादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व केंद्र या प्रदेश सरकार से कोई मंजूरी नहीं ली है। ऐसे मामले में परिवादी को कोर्ट में परिवाद दायर करने का अधिकार नहीं है।
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इसके पूर्व एक मई को न्यायालय के समक्ष परिवाद दाखिल करने वाले ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह व विपक्षी नेहा सिंह राठौर के अधिवक्ताओं ने दायर परिवाद की ग्राह्यता को लेकर अपने-अपने तर्क पेश किए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात पत्रावली में आदेश पारित करने के लिए छह मई की तारीख तय की थी। परिवादी शिवेंद्र सिंह थाना महराजगंज क्षेत्र के मड़ना निवासी हैं और ब्लाॅक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने अंबेडकर नगर के महरुआ क्षेत्र के पकड़िया निवासिनी नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध देश विरोधी बयान सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था।
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