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Ayodhya News: कॉलेज में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 07 Feb 2025 09:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 07 Feb 2025 09:24 PM IST
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The accused who entered the college and carried out a deadly attack did not get bail
अयोध्या। एक लॉ कॉलेज में 15-20 लोगों के साथ घुसकर जानलेवा हमला करने, कालेज में तोड़फोड़ करने सहित अन्य गंभीर धाराओं के आरोपी सिक्कू तिवारी की जमानत अर्जी जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। घटना थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र की 20 जनवरी 2025 की है। एक लॉ कॉलेज में सुबह करीब 11:15 बजे तीन गाड़ियों से 15 से 20 लोग कालेज के अंदर पूर्व प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार तिवारी की शह पर घुस आए। काॅलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव सहित कई कर्मचारियों पर जान लेवा हमला कर दिया। स्टाफ के लोगों का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। राजेंद्र यादव की तहरीर पर थाना कोतवाली बीकापुर में सिक्कू तिवारी, अंकित कुमार शुक्ला, रवि प्रताप ,शिवम दूबे, अभिषेक तिवारी, मुकेश कुमार, जतिन व पवन कुमार सहित कई अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायाधीश ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत का कोई आधार न पाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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