फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Order to register a case of robbery

Ayodhya News: लूट के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Sat, 06 Jun 2026 08:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 06 Jun 2026 08:31 PM IST
विज्ञापन
Order to register a case of robbery
अयोध्या। घर का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंकने व जेवरात लूटने के मामले में अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अपर सिविल जज सी.डि. द्वितीय/एसीजेएम ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद थाना महाराजगंज की पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर उसकी काॅपी एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

प्रार्थना पत्र के अनुसार महाराजगंज क्षेत्र के अरविंद कुमार तिवारी 20 साल से अयोध्या धाम में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। घर की देखभाल उनका भाई पवन करता है। 30 अप्रैल को अरुण ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरविंद के कमरे का ताला तोड़ दिया और उसमें रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया। बक्से में रखे जेवरात भी लूट लिए। जब वह घर पहुंचे तो उन पर ईंट-पत्थर से हमला किया गया। घटना के बाबत कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का सहारा लिया।
विज्ञापन

लेन-देन को लेकर दो सगे भाइयों का चालान

मवई। क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में पैसे के लेन-देन को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। यह घटना मजरे कुशहरी में हुई। लवलेश और परवेश वर्मा में पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक-दूसरे पर हमलावर होने लगे। पुलिस को तत्काल इसकी सूचना मिली। एसआई इदरीश खां पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। उप निरीक्षक खां ने बताया कि उन्हें थाने लाया गया। पुलिस ने दोनों का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed