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Ayodhya News: दलित की पिटाई मामले में पिता-पुत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Sun, 14 Jun 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 14 Jun 2026 11:20 PM IST
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Order to register a case against father and son in the incident of a Dalit's assault
दलित की पिटाई मामले में पिता-पुत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
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अयोध्या। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने दलित व्यक्ति की पिटाई और जातिसूचक गाली-गलौज के मामले में पिता-पुत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजा राजेंद्र सिंह पाठक की संपत्ति के रखवाले मालिक राम की शिकायत पर आया है।
31 मार्च को शाम पांच बजे राम लखन और उनके पुत्र दुर्गेश सोनी ने मालिक राम को लाठी-डंडों से पीटा। उन्होंने मालिक राम को संपत्ति की रखवाली से रोका। आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। यह रंजिश रानी बाजार में एक पुराने फाटक पर कब्जे के प्रयास को रोकने से जुड़ी है। पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश दीपक यादव ने पूराकलंदर पुलिस को सथरी गांव निवासी राम लखन और दुर्गेश सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।
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अयोध्या में पक्षकारों की अनुपस्थिति पर चार मुकदमे खारिज
अयोध्या। सिविल जज मीनल वर्मा ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों के उपस्थित न होने पर चार मुकदमों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आदेशों का अनुपालन न होने से समय बर्बाद होता है, इसलिए पैरवी न किए जाने के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
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खारिज किए गए मुकदमों में विकास विश्वकर्मा की ओर से रिमझिम उर्फ राखी के विरुद्ध दायर परिवाद शामिल है। धर्मेंद्र कुमार ने राधेश्याम यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कुमकुम प्रजापति का परिवाद बलवंत सिंह के विरुद्ध था। राम प्रकाश तिवारी ने राजेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। ये सभी मामले थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से संबंधित थे। अदालत ने कई वर्षों से चल रहे इन मुकदमों में कार्रवाई आगे न बढ़ाने का फैसला किया।
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