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Ayodhya News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 23 साल की जेल
Tue, 23 Sep 2025 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Tue, 23 Sep 2025 10:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अयोध्या। चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी किशोर अपचारी को 23 साल के कारावास की सजा हुई है। उस पर 1.04 लाख रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना थाना महाराजगंज क्षेत्र के एक गांव की आठ सितंबर, 2017 की है। दोपहर 12 बजे करीब चार साल की बच्ची घर के पास खेल रही थी। पड़ोसी और रिश्ते में चाचा लगने वाला किशोर उसे खेल के बहाने घर के बगल भुसैले में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। रोती हुई बच्ची ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई। शिकायत लेकर बच्ची के घर वाले किशोर के पिता पास गए तो उन्होंने गाली देते हुए भगा दिया।
चार दिन बाद पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायाधीश ने किशोर अपचारी को दुष्कर्म के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना, गाली-गलौज के मामले में एक साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और धमकी देने के अपराध में दो साल के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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अयोध्या। चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी किशोर अपचारी को 23 साल के कारावास की सजा हुई है। उस पर 1.04 लाख रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना थाना महाराजगंज क्षेत्र के एक गांव की आठ सितंबर, 2017 की है। दोपहर 12 बजे करीब चार साल की बच्ची घर के पास खेल रही थी। पड़ोसी और रिश्ते में चाचा लगने वाला किशोर उसे खेल के बहाने घर के बगल भुसैले में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। रोती हुई बच्ची ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई। शिकायत लेकर बच्ची के घर वाले किशोर के पिता पास गए तो उन्होंने गाली देते हुए भगा दिया।
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चार दिन बाद पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायाधीश ने किशोर अपचारी को दुष्कर्म के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना, गाली-गलौज के मामले में एक साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और धमकी देने के अपराध में दो साल के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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