फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accused gets no relief in illegal sand mining case

Ayodhya News: चोरी से बालू खनन के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

Thu, 16 Jul 2026 08:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 16 Jul 2026 08:47 PM IST
विज्ञापन
Accused gets no relief in illegal sand mining case
अयोध्या। सरयू जल धारा से रात के अंधेरे में चोरी-छिपे अवैध बालू खनन के मामले में आरोपी राजेश यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने मामला कई वर्ष पुराना होने और पुलिस गिरफ्तारी की आशंका का कोई पर्याप्त आधार न होने के कारण उसकी अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017 में कोतवाली अयोध्या के मांझा तिहुरा क्षेत्र में अवैध बालू खनन की पुलिस को सूचना मिली थी। उप निरीक्षक राजेश यादव पुलिस बल के साथ रात के अंधेरे में सरयू जल धारा से अवैध खनन कर बालू चुराकर ले जा रहे दो ट्रैक्टर-ट्राॅली को पकड़ा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर चालक भाग गए। बालू लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली को दो बजे कब्जे में लिया गया। ट्रैक्टर के स्वामी के रुप में राजेश यादव व आज्ञाराम का नाम दर्ज होना पाया गया।
विज्ञापन

उप निरीक्षक राजेश यादव ने कोतवाली अयोध्या में अवैध खनन करते हुए लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरयू जल धारा से रात के अंधेरे में बालू चोरी करने और चोरी की गई बालू बरामद होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। जमानत अर्जी में आरोपी राजेश यादव ने अपने को बेकसूर व गरीब किसान बताया। तर्क दिया कि उसने कोई अवैध खनन नहीं किया है। पुलिस दबिश देकर परेशान कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed