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बर्खास्त होगा पत्नी को प्रताड़ित करने वाला शिक्षक

Mon, 04 Jul 2022 10:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 10:24 PM IST
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The teacher who harassed the wife will be sacked
गौरीगंज (अमेठी)। रणवीर जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत एक शिक्षक पर उसकी पत्नी ने चरित्र हीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने बीएसए को शिक्षक का वेतन बाधित करते हुए प्रबंधक को पत्र जारी कर उसे बर्खास्त कराने का निर्देश दिया है।
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संग्रामपुर थाने के सोइया गांव निवासी आशीष कुमार मौर्य रणवीर जूनियर हाईस्कूल में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। आशीष कुमार मौर्य की पत्नी पूनम पिछले कई दिनों से अपने पति पर चरित्रहीनता के गंभीर आरोप लगा रही थीं। उनका कहना था कि पति उसी की छोटी बहन के साथ लिव इन रिलेशन में है। वह यह भी आशंका जाहिर कर रही थी कि उसके पति ने उसकी छोटी बहन से कोर्ट मैरिज कर ली थी।
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मामला गरम होने के बाद हल नहीं निकला तो दो दिन पूर्व आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पूनम ने अपनी समस्या से डीएम राकेश कुमार मिश्र को अवगत कराया। डीएम ने दोनों पक्षों को आमने-सामने करने के लिए पूनम, आशीष, पूनम के माता-पिता व रणवीर जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार त्रिपाठी को सोमवार को अपने कार्यालय में बुलाया।
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कार्यालय में डीएम ने काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। पूनम ने डीएम के सामने दोबारा अपने आरोपों को दोहराया तो आशीष सभी बातों को नकारता रहा। अंत में डीएम ने प्रधानाध्यापक का पक्ष जाना। प्रधानाध्यापक ने मामला संज्ञान में होने की बात कहते हुए शिक्षक के दुर्व्यवहार की पुष्टि की। बताया कि उन्होंने भी कई बार सुलह समझौते की कोशिश की लेकिन शिक्षक किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ।
दोनों पक्षों के साथ प्रधानाध्यापक व मौके पर मौजूद डीआईओएस उदयप्रकाश मिश्र को पूनम की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने डीआईओएस उदय प्रकाश मिश्र से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबित कर एक सप्ताह में बर्खास्त करने का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने शिक्षक के जूनियर स्तर पर कार्यरत होने के कारण कार्रवाई की संस्तुति बीएसए से करने की बात कही।

डीएम के निर्देश पर बीएसए डॉ. अरविद कुमार पाठक ने वेतन बाधित करते हुए प्रबंधक को पत्र भेजकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की है। बीएसए ने बताया कि मामला सहायता प्राप्त स्कूल से जुड़ा है। इसमें शिक्षक का नियोक्ता प्रबंधक होता है। ऐसे में कार्रवाई प्रबंधक स्तर से होनी है।
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