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Amethi News: ग्रामीण की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Sun, 11 Oct 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:47 AM IST
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अमेठी सिटी। मोहनगंज क्षेत्र के कोंची गांव निवासी रवींद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में करीब तीन साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सर्वेश कुमार उर्फ पिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना न जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
कोंची गांव निवासी सरिता सिंह ने 12 अक्तूबर 2023 को मोहनगंज थाने में अपने पति रवींद्र प्रताप सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सर्वेश कुमार उनके पति को घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार यादव ने की।
जांच पूरी होने के बाद 21 अक्तूबर 2023 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सर्वेश कुमार को दोषी ठहराया गया।
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अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने के मामले में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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कोंची गांव निवासी सरिता सिंह ने 12 अक्तूबर 2023 को मोहनगंज थाने में अपने पति रवींद्र प्रताप सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सर्वेश कुमार उनके पति को घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार यादव ने की।
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जांच पूरी होने के बाद 21 अक्तूबर 2023 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सर्वेश कुमार को दोषी ठहराया गया।
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अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने के मामले में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।