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Amethi News: अध्यक्ष और सभासदों के उम्मीदवाराें के लिए खर्च धनराशि तय
Thu, 27 Apr 2023 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 27 Apr 2023 11:22 PM IST
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गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष और सभासद पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च की धनराशि निर्धारित कर दी है। यदि निर्धारित राशि से अधिक खर्च किया तो उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आदि में व्यय करने के लिए अधिकतम नौ लाख रुपये की छूट दी है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ढाई लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। चुनाव में खर्च की गई धनराशि को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। गठित कमेटी को समय-समय पर जांच के लिए देना होगा।
चुनाव समापन के बाद रजिस्टर में दर्शाए गए खर्च का बिल बाउचर व्यय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार, नगर पालिका परिषद में सभासद के उम्मीदवार दो लाख रुपये व नगर पंचायत में सभासद के उम्मीदवार 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
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प्रत्याशियों के व्यय में जोड़ी जाएगी यह धनराशि सामग्री - धनराशि
बाइक - 150
ऑटो - 800
कार - 1200
बोलेरो - 1000
बस - 2400
ट्रक - 3500
प्रचार सीडी - 1000
वीवीआईपी भोजन - 300
सामान्य भोजन - 50
पूड़ी-सब्जी - 30
जलपान - 20
गुलाब की माला - 40
छोटी माला - 20
खर्च पर की जाएगी निगरानी
चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होने वाली धनराशि की निगरानी के लिए टीम गठित की गई। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में खर्च धनराशि को कम दिखाएंगे और जांच में ज्यादा मिला तो उसके खिलाफ आयोग के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई की जाएगी।
अजित कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आदि में व्यय करने के लिए अधिकतम नौ लाख रुपये की छूट दी है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ढाई लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। चुनाव में खर्च की गई धनराशि को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। गठित कमेटी को समय-समय पर जांच के लिए देना होगा।
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चुनाव समापन के बाद रजिस्टर में दर्शाए गए खर्च का बिल बाउचर व्यय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार, नगर पालिका परिषद में सभासद के उम्मीदवार दो लाख रुपये व नगर पंचायत में सभासद के उम्मीदवार 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
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प्रत्याशियों के व्यय में जोड़ी जाएगी यह धनराशि सामग्री - धनराशि
बाइक - 150
ऑटो - 800
कार - 1200
बोलेरो - 1000
बस - 2400
ट्रक - 3500
प्रचार सीडी - 1000
वीवीआईपी भोजन - 300
सामान्य भोजन - 50
पूड़ी-सब्जी - 30
जलपान - 20
गुलाब की माला - 40
छोटी माला - 20
खर्च पर की जाएगी निगरानी
चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होने वाली धनराशि की निगरानी के लिए टीम गठित की गई। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में खर्च धनराशि को कम दिखाएंगे और जांच में ज्यादा मिला तो उसके खिलाफ आयोग के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई की जाएगी।
अजित कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी