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मुसाफिरखाना व शाहगढ़ के पांच गांव कंटेनमेंट जोन

Sat, 16 May 2020 09:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2020 09:36 PM IST
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Five villages of Musafirkhana and Shahgarh Containment Zone
अमेठी। मुंबई से वापस आए भीखीपुर के दो तथा भनियापुर के एक व्यक्ति की रिपोर्ट शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीएम ने मुसाफिरखाना के भीखीपुर तथा शाहगढ़ के भनियापुर समेत पांच गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
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कंटेनमेंट जोन में 13 संयुक्त टीमेें गठित कर डोर-टू-डोर परिवारों का डाटा एकत्र करने के साथ ही सभी गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल, आवश्यक वस्तु की डोर स्टेप डिलीवरी, सुरक्षा व पुलिस संबंधी गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित कर दी गई हैं।
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कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन में फंसे मुसाफिरखाना के भीखीपुर गांव निवासी पिता-पुत्र तथा शाहगढ़ ब्लॉक के भनियापुर निवासी एक व्यक्ति 12 मई को मुंबई से गांव पहुंचे थे। प्रशासन की ओर से 13 मई को इनकी सैम्पलिंग कराते हुए सभी को होम क्वारंटीन कराया गया था। शुक्रवार देर शाम आई रिपोर्ट में तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
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रिपोर्ट आने के बाद सक्रिय जिला प्रशासन ने दोनों गांवों की एक किलोमीटर के परिधि में आने वाले पांच गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। डीएम ने 13 नोडल अधिकारियों की अगुवाई में 13 संयुक्त टीमें गठित कर कंटेनमेंट जोन में शामिल घर व गलियों को सैनिटाइज करने के साथ डोर-टू-डोर सवे कर ग्रामीणों की संपूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित करते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीएम ने कंटेनमेंट जोन में शामिल राजस्व गांवों में मेडिकल, सैनिटाइजेशन, डोर स्टेप डिलीवरी, सुरक्षा व पुलिस संबंधी गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों को 21 मई तक प्रतिबंधित कर दिया है। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि सर्वे में लगाई गई टीमों केे साथ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो उनके साथ रहकर सर्वे कार्य कर रहे हैं।

डीएम अरुण कुमार की ओर से जारी निर्देश में मुसाफिरखाना के भीखीपुर, विशुनदासपुर, पूरे हंसा व पूरे लक्ष्मी नारायन तथा भनियापुर के कई पुरवे शामिल हैं। यहां प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था व निगरानी के लिए चारों दिशा के साथ परिधि में अलग-अलग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तैनात मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सिर्फ उन्हीं वाहनों को प्रवेश व निकास की अनुमति देंगे जिनके पास अधिकृत पास होंगे।
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