{"_id":"5e7e1e1b8ebc3e767813f603","slug":"fir-against-four-amethi-news-lko51550559","type":"story","status":"publish","title_hn":"बहू भोज करने पर चार के खिलाफ केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बहू भोज करने पर चार के खिलाफ केस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जामों (अमेठी)। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर शासन की ओर से घोषित लॉकडाउन के दौरान बृृहस्पतिवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के रेसी गांव के सुबरात अली के घर पर बरात वापसी के बाद बिना अनुमति लिए बहू भोज आयोजित किया गया था।
बहू भोज में रिश्तेदार समेत आसपास के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। भोजन बनाने का काम चल ही रहा था कि गांव के किसी व्यक्ति ने आयोजन की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची जामो पुलिस ने बहू भोज कार्यक्रम बंद कराने के साथ ही बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर केस दर्ज कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह ने बताया कि बहू भोज कार्यक्रम के आयोजक सुबरात अली, उनके बेटे नूर हैदर, फिरोज व दिलशाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बहू भोज में रिश्तेदार समेत आसपास के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। भोजन बनाने का काम चल ही रहा था कि गांव के किसी व्यक्ति ने आयोजन की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची जामो पुलिस ने बहू भोज कार्यक्रम बंद कराने के साथ ही बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर केस दर्ज कर दिया।
विज्ञापन
प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह ने बताया कि बहू भोज कार्यक्रम के आयोजक सुबरात अली, उनके बेटे नूर हैदर, फिरोज व दिलशाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन