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हाईकोर्ट ने अदालतों के अंतरिम आदेश 17 अगस्त तक बढ़ाए
Tue, 03 Aug 2021 07:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 03 Aug 2021 07:46 PM IST
सार
- निगमों की कार्यवाही और बैंक व वित्तीय संस्थाओं की कार्यवाही के मामले में राहत नहीं
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allahabad highcourt
- फोटो : prayagraj
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर ध्वस्तीकरण,बेदखली,व कब्जा दखल करने पर लगी रोक 15दिन के लिए यानि 17अगस्त तक बढ़ा दी है। हालाकि कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या स्थानीय निकाय, प्राधिकरण आदि ध्वस्तीकरण बेदखली आदि की कार्यवाही धीमी रखने और बैंक व वित्तीय संस्थान लोन वसूली में सख्ती व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने के संबंध पूर्व में जारी आदेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नही है और इस संबंध में पूर्व में दिया आदेश आगे लागू नही रहेगा।
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कोर्ट ने इन 15दिनो की मोहलत लोगों को आदेश की अवधि बढ़ाने की अर्जी देने के लिए दी है।
कोर्ट ने कहा कि 31मई को कोरोना संक्त्रस्मण के फैलाव व वर्चुअल अदालतें ही चलने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश बढ़ा दिया गया था।
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अब स्थितियों में बदलाव हुआ है। खुली अदालतों में काम हो रहा है। आदेश जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
बार के अनुरोध पर कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिये बगैर सामान्य आदेश खत्म न किए जाए।इस पर कोर्ट ने कुछ निर्देशों को 15दिन तक जारी रखने का आदेश जारी किया है।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की खंडपीठ ने स्वत:कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17अगस्त को होगी।