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एक माह के भीतर अवैध धर्मस्थलों को हटाने के निर्देश

Fri, 01 Nov 2013 12:06 AM IST
अमर उजाला, इलाहाबाद
अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Fri, 01 Nov 2013 12:06 AM IST
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allahabad high court directed up govt about religious places

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बनाए जा रहे धर्मस्थलों के निर्माण रोकने के संबंध में सरकार को नीति तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 29 सितंबर 2009 के बाद सार्वजनिक स्थानों पर बने धर्मस्थलों को एक माह के भीतर हटाया जाए।

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अतिक्रमण कर धर्मस्थलों के निर्माण की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने धर्म को मानने की आजादी दी है मगर इससे किसी को सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण कर धर्मस्थल बनाने की छूट नहीं मिल जाती है।
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प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बने धर्मस्थलों को नियमित करने की नीति अदालत के समक्ष रखी जिसे मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया।
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प्रमुख सचिव गृह को सार्वजनिक स्थानों पर बने धर्मस्थलों का सर्वे कराकर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश भर में अवैध रूप से बने धर्मस्थलों की संख्या फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अवैध धर्मस्थलों को हटाने की अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि स्कूलों, अस्पतालों, लोक कार्यालयों और अदालतों से सौ मीटर की परिधि में बने अवैध धार्मिक स्थलों को पहले हटाया जाए। प्रमुख सचिव गृह की ओर दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 29 सितंबर 2009 से पूर्व प्रदेश में 46181 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे।


इनमें से 88 हटा दिए गए है और 47 को पुन: स्थापित किया जा रहा है। सरकार 42381 अवैध निर्माणों को नियमित करने जा रही है। खंडपीठ ने इसे नामंजूर करते हुए कहा कि किसी को भी अवैध निर्माण नियमित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है।

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