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ठाकुर केशवदेव दावे में अदालत में हाजिर हुए दो प्रतिवादी, अगली सुनवाई 19 फरवरी को
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मथुरा। अदालत से बाहर आते हुए भगवान केशवदेव के वादी भक्तगण अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्?
- फोटो : MATHURA
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर विराजमान ठाकुर केशवदेव महाराज द्वारा अदालत में किए गए 13.37 एकड़ जमीन के दावे के मामले में दो प्रतिपक्ष हाजिर हुए। इनमें से एक पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह सचिव तथा दूसरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव हैं। दोनों के द्वारा अदालत में वकालतनामा लगाया गया। अब अदालत ने इसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय की है।
ठाकुर केशव देव महाराज ने विगत 23 दिसंबर 2020 को अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर सिविल जज सीनियर
डिवीजन की अदालत में दावा दाखिल किया था। इस दावे में ठाकुर केशवदेव अपने भक्तगण अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र माहेश्वरी के माध्यम से हाजिर हुए थे। उनके द्वारा दावा किया गया था कि सन् 1967 में हुए समझौते और उसके बाद की डिक्री को रद्द किया जाए। अदालत ने इस वाद को पहली दफा में ही स्वीकार भी कर लिया था।
अदालत में शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान सचिव कपिल शर्मा तथा शाही मस्जिद ईदगाह सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर से अदालत में अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने वकालतनामा दाखिल किया, जबकि उनके साथ विशेष अधिकारी विजय बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार से शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिवक्ता नीरज शर्मा व अन्य के साथ वकालतनामा दाखिल किया गया।
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न्यायालय पहुंचे श्रीकृष्ण जन्मस्थान के विशेष अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है। इसके बाद वह अदालत की अग्रिम कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं, अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अदालत में वकालतनामा दाखिल कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज अदालत में प्रतिवादियों के दो पक्ष हाजिर हुए हैं। अभी दो पक्षों का हाजिर होना बाकी रह गया है। अदालत ने 19 फरवरी तारीख तय की है, उसी दिन अदालत मामले में अग्रिम सुनवाई करेगी।
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ठाकुर केशव देव महाराज ने विगत 23 दिसंबर 2020 को अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर सिविल जज सीनियर
डिवीजन की अदालत में दावा दाखिल किया था। इस दावे में ठाकुर केशवदेव अपने भक्तगण अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र माहेश्वरी के माध्यम से हाजिर हुए थे। उनके द्वारा दावा किया गया था कि सन् 1967 में हुए समझौते और उसके बाद की डिक्री को रद्द किया जाए। अदालत ने इस वाद को पहली दफा में ही स्वीकार भी कर लिया था।
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अदालत में शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान सचिव कपिल शर्मा तथा शाही मस्जिद ईदगाह सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर से अदालत में अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने वकालतनामा दाखिल किया, जबकि उनके साथ विशेष अधिकारी विजय बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार से शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिवक्ता नीरज शर्मा व अन्य के साथ वकालतनामा दाखिल किया गया।
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न्यायालय पहुंचे श्रीकृष्ण जन्मस्थान के विशेष अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है। इसके बाद वह अदालत की अग्रिम कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं, अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अदालत में वकालतनामा दाखिल कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज अदालत में प्रतिवादियों के दो पक्ष हाजिर हुए हैं। अभी दो पक्षों का हाजिर होना बाकी रह गया है। अदालत ने 19 फरवरी तारीख तय की है, उसी दिन अदालत मामले में अग्रिम सुनवाई करेगी।