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जवाहर बाग के दस आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया
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ये है जवाहर बाग।
- फोटो : अमर उजाला
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मथुरा । चार अप्रैल 2016 को तहसील तथा किशोर न्याय बोर्ड में घुसकर मारपीट करने के मामले में जवाहर बाग के दस आरोपियों को सोमवार को दोष मुक्त कर दिया । यह निर्णय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने दिया । इस मामले में कोर्ट में नौ आरोपी पेश हुए थे।
जवाहर बाग के तथाकथित सत्याग्रहियों पर आरोप था कि उन्होंने तहसील तथा किशोर न्याय बोर्ड में घुसकर तहसीलकर्मी तथा किशोर न्याय बोर्ड के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है । इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड के पेशकार शंकर राम ने 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें से पुलिस ने राहुल, चरन सिंह, नवल किशोर, प्रिंस कुमार, राजेश कुमार, प्रेमपाल, रामायण प्रसाद, योगेन्द्र, पूनम बोस तथा चंदन बोस के खिलाफ चार्ज शीट दी। इस मामले की सुनवाई अपर सिविल जज- 2 (सीनियर डिवीजन) की अदालत में सुनवाई हुई।
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कोर्ट में वादी सहित चार लोगों ने गवाही दी। बयान और गवाही के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को सभी दस आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया । बचाव पक्ष के अधिवक्ता एल के गौतम ने बताया कि इस निर्णय के बाद पूनम बोस रिहा हो जाएगी तथा योगेन्द्र, नवल और रामायण बेल पहले से जमानत पर थे ।
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जवाहर बाग के तथाकथित सत्याग्रहियों पर आरोप था कि उन्होंने तहसील तथा किशोर न्याय बोर्ड में घुसकर तहसीलकर्मी तथा किशोर न्याय बोर्ड के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है । इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड के पेशकार शंकर राम ने 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसमें से पुलिस ने राहुल, चरन सिंह, नवल किशोर, प्रिंस कुमार, राजेश कुमार, प्रेमपाल, रामायण प्रसाद, योगेन्द्र, पूनम बोस तथा चंदन बोस के खिलाफ चार्ज शीट दी। इस मामले की सुनवाई अपर सिविल जज- 2 (सीनियर डिवीजन) की अदालत में सुनवाई हुई।
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कोर्ट में वादी सहित चार लोगों ने गवाही दी। बयान और गवाही के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को सभी दस आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया । बचाव पक्ष के अधिवक्ता एल के गौतम ने बताया कि इस निर्णय के बाद पूनम बोस रिहा हो जाएगी तथा योगेन्द्र, नवल और रामायण बेल पहले से जमानत पर थे ।