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PAN Card: क्या पैन कार्ड की भी होती है वैलिडिटी? जानिए क्या कहता है नियम

Mon, 19 Aug 2024 01:39 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 19 Aug 2024 01:39 PM IST
सार

अक्सर कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या पैन कार्ड की भी वैलिडिटी होती है? अगर हां, तो यह आखिर कितने समय के लिए वैध रहता है? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 

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What Is The Validity Of PAN Card Know Rules Here
PAN Card - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

आज के समय करोड़ों लोगों के पास पैन कार्ड है। यह काफी जरूरी दस्तावेज है। विभिन्न तरह के वित्तीय कामकाज कराने के लिए इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है। इस कार्ड में दस अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज होता है। इसे इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये दस अंक पैन कार्ड धारक की कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताते हैं।

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आज के समय नई नौकरी में प्रवेश करने से लेकर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि विभिन्न जगहों पर पैन कार्ड उपयोग में आ रहा है। ऐसे में पैन कार्ड हम लोगों के लिए काफी उपयोगी दस्तावेज है। पैन कार्ड की मदद से सरकार वित्तीय ट्रांजैक्शन और टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक कर सकती है। अक्सर कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या पैन कार्ड की भी वैलिडिटी होती है? अगर हां, तो यह आखिर कितने समय के लिए वैध रहता है? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 

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आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी या वैलिडिटी नहीं होती है। यह लाइफटाइम के लिए वैध रहता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में पैन कार्ड को रद्द करवाया जा सकता है। 

पैन कार्ड को रद्द करवाने के लिए आपको अलग से आवेदन देना होगा। इनकम टैक्स के नियमों की मानें तो कानूनी तौर पर एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो सकता है। 

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अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखता है। इस स्थिति में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। 

पैन कार्ड केवल व्यक्तियों को ही नहीं जारी किया जाता है बल्कि कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म भी पैन कार्ड ले सकती हैं। अगर गलती से आपका पैन कार्ड कहीं पर खो जाता है। इस स्थिति में आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 

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