दिल्ली हाईकोर्ट ने RBI से मांगा जवाब, पूछा- बिना मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay

प्रदीप पांडे
टेक डेस्क, अमर उजालाप्रदीप पांडे
Wed, 10 Apr 2019 05:48 PM IST
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Delhi HC asks RBI: How is Google's GPay operating without authorisation in India
Google Pay

    भारत में काफी लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई और गूगल इंडिया से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है। बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि गूगल पे ऐप बिना आधिकारिक मंजूरी के काम कर रहा है।

    मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

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    अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी आरबीआई की अधिकृत 'भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों' की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।

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