मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर होगी 3 साल की जेल

एजेंसी/ नई दिल्ली 
Sun, 24 Sep 2017 08:11 PM IST
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Accused of tampering with Mobile IMEI number can be punished for three years jail says government
IMEI Number

    सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 15 अंकों वाले यूनिक आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है। आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने का दोषी पाये जाने पर तीन साल की सजा हो सकती है।

    सरकार के इस कदम से नकली आईएमईआई के मामलों में नकेल के साथ ही लापता हुए मोबाइल फोन का पता लगाने में आसानी होगी। दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर में जानबूझकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।

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    नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 का नाम दिया गया है। ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा सात व धारा 25 को मिलाकर बनाया गया है। इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है। इसके तहत किसी भी नेटवर्क के गुम और चोरी हुए मोबाइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदल दिया जाए।

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