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Sports Bill: दोनों सदनों से पारित होने के बाद कब लागू होगा खेल विधेयक? खेल मंत्री मांडविया ने दी जानकारी

Wed, 13 Aug 2025 07:16 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 13 Aug 2025 07:16 PM IST
सार

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने से भारत खेल कानून लागू करने वाला 21वां देश बन गया।

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Sports Minister Mansukh Mandaviya says national Sports Governance Bill will be implemented within six months
मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI

विस्तार

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बचाया कि इसे कब लागू किया जाएगा। मांडविया ने विधेयक के उस प्रावधान को मानक सुरक्षा के रूप में उचित ठहराया जो सरकार को असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर उचित प्रतिबंध लगाने का विवेकाधीन अधिकार देता है। 
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खेल कानून लागू करने वाला 21वां देश बनेगा भारत 
मांडविया ने साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अगले छह महीने में लागू कर दिया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने से भारत खेल कानून लागू करने वाला 21वां देश बन जाएगा। इसके सबसे अहम प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) की स्थापना की जरूरत होगी जो राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता प्रदान करेगा और विवादों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय खेल पंचाट (एनएसटी) तथा एनएसएफ चुनावों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (एनएसईपी) का गठन किया जाएगा।
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मांडविया ने कहा, यह विधेयक जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अगले छह महीनों के भीतर शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। पदों को बनाने के लिए और अन्य प्रशासनिक अनुमोदन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों संस्थान (एनएसबी और एनएसटी) यथाशीघ्र वैधानिक और प्रक्रियात्मक जरूरतों के अनुरूप पूरी तरह से संचालित हो जाएं। 
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मांडविया बोले- आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा खेल सुधार
मांडविया ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यह आजादी के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार है। मांडविया ने कहा, सरकार को अंतरराष्ट्रीय भागीदारी रोकने का अधिकार देने वाला प्रावधान वैश्विक स्तर पर खेल कानूनों में देखा जाने वाला एक मानक सुरक्षा उपाय है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों, राजनयिक बहिष्कारों और वैश्विक आपात स्थितियां शामिल होती हैं जो किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है। व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान के साथ खेल टूर्नामेंट से संबंधित फैसले विशेष रूप से द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली बड़ी घटनाओं के बाद व्यापक सरकारी नीति और सुरक्षा आकलनों द्वारा लिए जाते हैं।
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