{"_id":"646f94a55e47ede64b0d0348","slug":"vehicle-owners-will-be-able-to-get-their-vehicles-registered-without-fine-the-govt-has-given-a-big-relief-2023-05-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: वाहन मालिक बिना जुर्माने के पंजीकृत करवा सकेंगे वाहन, सरकार ने दी बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल: वाहन मालिक बिना जुर्माने के पंजीकृत करवा सकेंगे वाहन, सरकार ने दी बड़ी राहत
Fri, 26 May 2023 09:25 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 26 May 2023 09:25 AM IST
सार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में हजारों लोगों को गैर पंजीकृत वाहन चलाने से जुड़े जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। कहा कि वाहन पंजीकरण के अलावा सरकार ने डिफाल्टरों के लिए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स (पीजीटी) पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने अभी तक वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया है। दोपहिया, ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी और अन्य चार पहिया वाहन मालिक बिना जुर्माने के मौजूदा बाजार दर पर वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में हजारों लोगों को गैर पंजीकृत वाहन चलाने से जुड़े जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। कहा कि वाहन पंजीकरण के अलावा सरकार ने डिफाल्टरों के लिए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स (पीजीटी) पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। पीजीटी डिफाल्टर 30 जून तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन
इसके लिए मूल राशि के साथ एक मुश्त निपटान शुल्क भुगतान कर राज्य कर एवं आबकारी विभाग से अनापत्ति और कर भुगतान पत्र ले सकते हैं। वाहन की पासिंग और संचालन के लिए परिवहन विभाग से क्लीयरेंस अनिवार्य है। एकमुश्त राहत बकाया कर देनदारियों और पीजीटी के प्रतिस्थापन के रूप में विशेष सड़क कर के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 1,60,291 माल वाहक मालिक और विशेष रूप से छोटे और बड़े वाहनों के साथ ट्रैक्टर मालिक भी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के दौरान इन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पीजीटी डिफाल्टरों को सरकार को मूल राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के साथ प्रति तिमाही 100 से 5000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता था। इस छूट से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन