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ऊना: निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश
Sat, 07 Aug 2021 07:05 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, ऊना
अमर उजाला नेटवर्क, ऊना
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 Aug 2021 07:05 PM IST
सार
पुलिस विभाग जिले के प्रवेश द्वारों पर अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी के लिए चके पोस्ट व नाका स्थापित करेगा। इन नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की जांच पड़ताल के उपरांत ही श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाएगा।
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डीसी ऊना राघव शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी मेलों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्रावण अष्टमी मेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चिंतपूर्णी तथा अन्य मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की हैं।
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चिंतपूर्णी में 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर जारी की गई निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। पुलिस विभाग जिले के प्रवेश द्वारों पर अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी के लिए चेक पोस्ट व नाका स्थापित करेगा।
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इन नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की जांच पड़ताल के उपरांत ही श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी होगी कि धार्मिक यात्रा के लिए निकलते समय घर से निर्धारित दस्तावेज साथ लेकर चलें। जिले के प्रवेश द्वारों पर भीड़ जमा न हो तथा कोविड अनुरूप व्यवहार व सामाजिक दूरी की पालन को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त निर्धारित चेकिंग केंद्रों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा व बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से 18 अगस्त तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
नाकों पर विभिन्न विभागों के कर्मी देंगे ड्यूटी
एसडीएम व तहसीलदारों को नाकों पर कोविड-19 ड्यूटी के लिए विभिन्न विभागों से कर्मियों की तैनाती के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।