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Himachal News: तबादला आदेशों को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती, रिकॉर्ड किया तलब
Thu, 16 Feb 2023 10:31 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 16 Feb 2023 10:31 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश रद्द कर दिए। राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश रद्द कर दिए। राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड को तलब किया था। बुधवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता दीपिका ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया था कि वह डाइट नाहन में शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनात है। चार फरवरी 2023 को शिक्षा विभाग ने उसका तबादला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग बनेरी किया। आरोप लगाया था कि उसका तबादला नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी की सिफारिश पर किया गया है।
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याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं थी। आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रतिवादी नगेंद्र सिंह को समायोजित करने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि 20 अप्रैल 2021 को भी उसका तबादला राजनीतिक सिफारिश पर किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन चार फरवरी 2023 को दोबारा से उसे राजनीतिक सिफारिश के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोबारा से राजनीतिक सिफारिश पर उसका तबादला हाईकोर्ट के निर्णय की अवहेलना है। हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को याचिकाकर्ता के स्थानांतरण से जुड़े रिकॉर्ड को तलब किया था और मामले की सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की थी। अदालत में रिकॉर्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने 14 फरवरी को नगेंद्र सिंह और दीपिका के तबादला आदेश को रदद कर दिया।
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