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Sanjauli Masjid case: एमसी आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों पर मांगा जवाब
Sat, 16 Nov 2024 06:47 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 16 Nov 2024 06:47 PM IST
सार
आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को इस पर जवाब (रिप्लाई फाइल) देने के आदेश दिए।
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संजौली मस्जिद
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को लेकर भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। शनिवार को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को इस पर जवाब (रिप्लाई फाइल) देने के आदेश दिए। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध मानते हुए पिछले महीने ही इन्हें गिराने के आदेश जारी किए थे।
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इसके बाद मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम भी जारी है। दो महीने के भीतर यह निर्माण गिराने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी थी। लेकिन हाल ही में प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम के आदेश दिए थे कि जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। इन आदेशों के बाद आयुक्त कोर्ट ने नवंबर में ही इस मामले पर दोबारा सुनवाई की है। अब मस्जिद की निचली दो मंजिलों पर सुनवाई हो रही है। इन दो मंजिलों को मस्जिद कमेटी पुराना ढांचा बता चुकी है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद की नीचे की दो मंजिलें भी अवैध हैं। साल 2010 में निगम ने निचली मंजिल में हो रहे निर्माण पर ही काम रोकने के नोटिस जारी किए थे। हालांकि, अभी इसका पुख्ता रिकॉर्ड कोर्ट में पेश होना बाकी है जिसमें पता लगेगा कि निचली मंजिलें पहले से बनी हैं या नया निर्माण हुआ है। वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबदीन ने कहा कि आयुक्त कोर्ट ने निचली मंजिलों पर जवाब मांगा है। हालांकि अभी इसके नोटिस होने बाकी हैं। लेकिन जब नोटिस जारी होंगे तो हम अगली सुनवाई में निचली मंजिलों की पूरी स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
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जिला अदालत में 18 को सुनवाई
संजौली मस्जिद से जुड़े मामले पर जिला अदालत में भी सुनवाई चल रही है। यहां 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। आयुक्त कोर्ट के संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेशों को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी है।