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अपनी सोसायटी को भी जमीन नहीं बेच सकेंगी धार्मिक संस्थाएं
Wed, 23 Oct 2019 12:18 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 23 Oct 2019 12:18 PM IST
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हिमाचल में जमीन खरीदने के बाद धार्मिक संस्थाएं इसे अपनी ही किसी सोसायटी या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बेच सकेंगी। राज्य सरकार ने धारा 118 के तहत मिले राधास्वामी सत्संग के एक आवेदन को रद्द कर दिया है। सरकार ने हमीरपुर के भोटा अस्पताल की राधास्वामी सत्संग की जमीन की गिफ्ट डीड इसी की सोसायटी के नाम करने की अरजी ठुकरा दी है।
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हाल ही में राधास्वामी सत्संग ने सरकार को मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत एक आवेदन किया। इसमें निवेदन किया कि राधास्वामी सत्संग की एक सोसायटी भोटा में अस्पताल चला रही है। इस सोसायटी के पास बहुत पहले यह जमीन लीज पर दी गई थी। अब इसकी गिफ्ट डीड को इसी सोसायटी के नाम किया जाए।
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सरकारी स्तर पर विचार करने के बाद इस आवेदन को धारा 118 के तहत अनफिट पाया गया है और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजने की जगह रद्द कर दिया गया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 17 जनवरी 2014 को लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 5 (आई) में संशोधन के बाद एक प्रावधान किया है कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए हिमाचल में जमीन खरीद की कोई सीलिंग तो नहीं रहेगी, लेकिन यह शर्त भी रहेगी कि यह जमीन आगे किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को बेच नहीं पाएंगी और न ही लीज पर दे पाएंगी।
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इसी शर्त के कारण राधास्वामी सत्संग के आवेदन को रद्द किया गया। चूंकि जमीन इस प्रावधान से पहले ही सोसायटी को लीज पर दी गई है, इसीलिए यह लीज पर रह सकती है। सरकार की ओर से इस संस्था को यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह लैंड सीलिंग एक्ट की अवहेलना होगी। ऐसा करने से पहले लैंड सीलिंग एक्ट की धारा-5 (आई) में संशोधन करना होगा। यह संशोधन बिल पारित करने या अध्यादेश लाने से होगा।