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Himachal News: एनएच के किनारे अतिक्रमण हटाने के आदेश, भेजनी होगी साप्ताहिक रिपोर्ट

Thu, 09 Mar 2023 10:47 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 09 Mar 2023 10:47 AM IST
सार

केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य सचिव, लोक निर्माण अधिकारी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। सड़क किनारे डंपिंग साइट बनाने का भी कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही नालियों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

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Orders to remove encroachment along NH, weekly report to be sent
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने एनएच के किनारे से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में कार्रवाई के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भी तलब की है। केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य सचिव, लोक निर्माण अधिकारी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। सड़क किनारे डंपिंग साइट बनाने का भी कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही नालियों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार से आए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के क्षेत्रीय परियोजना निदेशक और संबंधित एजेंसी इस संबंध में जुर्माना लगाकर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार की संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हाईवे को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजनी होगी कि किस तरह की कार्रवाई की गई। यह पत्र वित्त मंत्रालय के हाईवे सेक्शन की अवर सचिव संगीता टोपो ने जारी किया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है।

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इसकी प्रति प्रधान सचिव और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण को ही भेजी है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक को भी इसकी एक प्रति भेजी है। इसमें साफ किया गया है कि नेशनल हाईवे का विकास, ठीक से मरम्मत, संबंधित परिसंपत्तियों जैसे सड़क किनारे ड्रेन, फर्नीचर आदि की समय पर मरम्मत और इसका निरीक्षण प्रारंभिक रूप से मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इन नेशनल हाईवे के किनारों पर अतिक्रमण, ब्लॉकेज, सड़क की ओर ड्रेन बनाना और व्यर्थ पदार्थों की डंपिंग करना जगह-जगह पर पाया जा रहा है। इससे न केवल हाईवे की गुणवत्ता का क्षरण हो रहा है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के मामले में भी नुकसानदायक है। सड़कों का इस्तेमाल करने वालों के लिए इसे नुकसानदायक माना जाता है। इससे संबंधित प्राधिकरण को बताना होगा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या किया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्गों की संपत्तियों का प्रबंधन और अतिक्रमण करने के लिए एनएच के किनारे पड़े व्यर्थ पदार्थ हटाने के लिए संबंधित प्रावधानों की सख्ती से पालना करनी होगी।

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