हिमाचल सरकार का यू टर्न: सीएम की संस्तुति पर नहीं होगी मल्टी टास्क वर्कर भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 06 Jan 2022 08:50 PM IST
सार
प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार नियम 18 में संशोधन पर विचार कर रही है। ऐसी नियुक्तियां नियम सात के तहत की जाएंगी। महाधिवक्ता के वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि अब इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
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हिमाचल सरकार
- फोटो : अमर उजाला