Multi Task Worker Bharti: हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नीति को किया संशोधित, जानें नईं शर्तें
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 8,000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती नीति को संशोधित कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती में कच्चा मकान और 35 हजार वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती की नीति को संशोधित कर दिया है। गाड़ी ना होने की भी शर्त रखी गई है। कई अभ्यर्थियों के एक समान नंबर तय होने पर अधिक आयु वालों को नौकरी का मौका देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदनों की छंटनी के बाद शिक्षा विभाग ने उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी को चयन करने के निर्देश भी बीते दिनों जारी कर दिए थे। इसी दौरान कुछ शिक्षा जिला उपनिदेशकों ने निदेशालय से कुछ बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए भर्ती की नीति को भी संशोधित कर दिया है।
संशोधित निर्देशों के तहत अति विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। कच्चा मकान, वार्षिक 35 हजार की पारिवारिक आय, एक एकड़ तक की भूमि और गाड़ी नहीं रखने वाले आवेदकों को अति विषम परिस्थितियों के आवेदकों की सूची में रखा गया है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद सरकारी स्कूलों को भूमि देने वालों को वरीयता नहीं मिलेगी। भूमि दान करने वाले परिवार से सिर्फ एक आवेदक को इसका लाभ मिलेगा। विज्ञापन जारी होने से पहले भूमि दान करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य आवेदकों के लिए आयु 18 से 45 वर्ष तक रखी गई है। बता दें कि प्रदेश में 10 से कम बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती नहीं होंगे। कम से कम पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी रहेगा।