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कुल्लू दशहरा: बाहरी लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीन प्रमाणपत्र पर ही प्रवेश

Tue, 05 Oct 2021 06:07 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू Published by: Krishan Singh Updated Tue, 05 Oct 2021 06:07 PM IST
सार

कुल्लू दशहरा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 24 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। 

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Kullu Dussehra: covid negative report to outsiders, entry only on vaccine certificate
कुल्लू दशहरा(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देवी-देवताओं के महाकुंभ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 24 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करना होगा। दशहरा में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसे जरूरी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  गौर रहे 15 अक्तूबर से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार 300 से अधिक देवी-देवता लाव-लश्कर के साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उत्सव में हजारों लोग आएंगे। जरा सी ढील कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। ऐसे में प्रशासन किसी तरह की चूक करना चाहता।

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इसके लिए सख्ती बरती जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश के अंदर से आने वालों के पंजीकरण की कोविड ई पंजीकरण सॉफटवेयर के माध्यम से की निगरानी की जाएगी। ऐसे सभी लोगों को दिए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। अगर 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता/संरक्षकों के साथ आते हैं।  तो ऐसी स्थिति में माता पिता/ संरक्षकों के पास डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट में छूट दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 14  से 21 अक्तूबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

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