फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   kiratpur nerchowk four lane government recovery of compensation from building owners

Bilaspur: अब सरकारी भूमि पर बने भवनों के मुआवजा आवंटन की होगी रिकवरी

Sat, 27 May 2023 10:02 AM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 27 May 2023 10:02 AM IST
सार

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन में एनएचएआई ने उन मकान मालिकों को करोड़ों रुपयों का मुआवजा आबंटन कर दिया जो कि सरकारी भूमि पर निर्मित थे।

विज्ञापन
kiratpur nerchowk four lane government recovery of compensation from building owners
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में सरकारी भूमि पर बने भवनों के किए गए मुआवजा आबंटन की रिकवरी करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश ने उपायुक्त बिलासपुर, उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए हैं। उपायुक्त इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई से प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी अवगत करवाना होगा।

विज्ञापन


इसकी पुष्टि संयुक्त सचिव राजस्व ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या रैव.डीजी 7-3/2023 में की है। इसकी एक प्रति फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी भेजी गई है। बताते चलें कि निर्माणाधीन किरतपुर-नेरचौक फोरलेन में एनएचएआई ने उन मकान मालिकों को करोड़ों रुपयों का मुआवजा आबंटन कर दिया जो कि सरकारी भूमि पर निर्मित थे।
विज्ञापन


इसके बारे में फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने भू-अर्जन अधिकारी बिलासपुर और परियोजना निदेशक एनएचएआई से जानकारी मांगी थी। पूछा था कि किस नियम के तहत सरकारी भूमि में निर्मित मकानों का मुआवजा आबंटन किया गया। इसकी जानकारी न मिलने पर समिति ने क्षेत्रीय प्राधिकरण शिमला के समक्ष अपील दायर की। जिसमें भू-अर्जन अधिकारी बिलासपुर को सूचना देने के लिए आदेश हुए, उसके बाद भी सूचना नहीं मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


2018 में भू-अर्जन अधिकारी बिलासपुर को उपरोक्त भवनों के हुए मुआवजा आबंटन की रिकवरी के आदेश हुए थे। जिन पर कार्रवाई ही नहीं हुई और तर्क दिया गया कि आदेश की कॉपी गायब है। इस पर समिति ने डीसी बिलासपुर को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पत्र पर कार्रवाई करते हुए डीसी बिलासपुर ने 14 दिन के भीतर उपरोक्त मकानों के हुए मुआवजा आबंटन की रिकवरी के आदेशों की कॉपी ढूंढने के आदेश जारी किए और एनएचएआई की भूमि अधिग्रहण इकाई ने वह कॉपी ढूंढ भी ली।


इसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त पत्र को तहसीलदार एनएचएआई ने भू-अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया था, न ही उपरोक्त पत्र पर कोई कार्रवाई हुई। समिति ने मुख्यमंत्री, उपायुक्त बिलासपुर, मंडी, भू-अर्जन अधिकारी को फिर से इस विषय पर पत्र लिखा कि मुआवजा रिकवरी पत्र मिल चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर अब राजस्व प्रधान सचिव ने यह आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed